मऊ में थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश, कोर्ट ने एसपी को भेजा पत्र
मुल्क तक न्यूज़ टीम, मऊ. सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 3 उत्कर्ष सिंह ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर थानाध्यक्ष सरायलखंसी के विरुद्ध गैरजमानती वारंटी जारी किया है। साथ ही एसपी को पत्र भेजकर थानाध्यक्ष सरायलखंसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार, सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 3 के न्यायालय में हथिनी गांव के टेगरी ने राजेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 अगस्त 22 को थानाध्यक्ष सरायलखंसी को मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। साथ ही एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। आदेश के बावजूद प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया।
पीड़ित ने आख्या तलब करने की लगाई थी याचिका
टेगरी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामले में प्रगति आख्या तलब करने की याचिका लगाई। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी से आख्या तलब किया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने न तो आख्या भेजा न ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी के विरुद्ध वाद दर्ज करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने 20 सितंबर को उपस्थित होने को कहा था
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा कि थाना प्रभारी से 20 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपने बचाव में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का लिए समन जारी किया गया था। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। थानाध्यक्ष सरायलखंसी का यह कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। थानाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी होते हुए भी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जेएम ने थाना प्रभारी सरायलखंसी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजकर थाना प्रभारी सरायलखंसी को गिरफ्तार कर 22 सितंबर को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है।
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