आजम खां बोले, मैं मुर्गी-बकरी का डकैत हूँ , यूनिवर्सिटी का फाउंडर होना सबसे बड़ा गुनाह
मुल्क तक न्यूज़ टीम, मुरादाबाद. 14 साल पुराने हाईवे जाम करने के मामले में पेश होने के लिए गुरुवार को आजम खां मुरादाबाद पहुंचे। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुर्गी, भैंस, बकरी और किताबों का डकैत हूं। ऐसा डकैत जो चार बार मंत्री, दो बार एमपी और दसवीं बार विधायक है। कहा कि मेरी पत्नी राज्यसभा सदस्य और विधायक रहीं। मेरा एमटेक पास बेटा दो बार का विधायक है लेकिन, हम पर शराब की दुकान पर डाका डालने और 16 हजार रुपये लूटने का आरोप है। यही राजनीति का स्तर है। एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर को एक नंबर का माफिया घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, यहीं मेरा सबसे गुनाह है।
मौजूद राजनीति के गिरते स्तर पर कहा कि मैं अंधा, गूंगा और बहरा हूं, मैं क्या कहूं। नुपुर शर्मा के बयान पर कहा कि किसी भी मजहब के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है। फिर भी कुछ लोग नुपुर शर्मा के समर्थक हैं। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या पर आजम ने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस के आदमी थे। इस दौरान लुलु माल को लेकर हो रहे विवाद पर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमने लुलु माल नहीं देखा। हम कभी माल नहीं जाते। इस दौरान आजम खां के साथ उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे।
14 साल पुराने मामले में थी पेशी:
छजलैट थाना क्षेत्र में साल 2008 पुलिस के द्वारा सपा विधायक आजम खां का वाहन चेक करने के विरोध हरिद्वार हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने सपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में की जा रही है। गुरुवार को कोर्ट में पेश होने के लिए आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ मुरादाबाद पहुंचे। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगी। अमरोहा विधायक महबूब अली, नगीना विधायक मनोज पारस और सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष डीपी यादव कोर्ट में पेश हुए।
इन सभी नेताओ के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने अपने भाषणों से जनता को भड़काया और मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट एसीजेएम चतुर्थ स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 28 जुलाई दे दी है।
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