मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई सुनवाई
मुल्क तक न्यूज़ टीम, मऊ. प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने विधायक निधि के दुरूपयोग के मामले को आधार बनाकर दर्ज किए गए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के के सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
नौ गैंगस्टर मामले हैं दर्ज
विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश मे लिखा कि मुख्तार अंसारी पर नौ गैंगेस्टर के मामले दर्ज है। तथा उनके विरुद्ध 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जो मऊ जनपद के अलावा अन्य जनपदों में है। अभियुक्त का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट मऊ कृष्ण शरण सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में सरायलखंसी थाना में जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
जमानत के लिए अर्जी दी थी
इसी मामले को आधार बनाकर प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी के के गुप्ता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी व अन्य लोगों के विरुद्ध सरायलखंसी थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामले की विवेचना चल रही है।
इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक केएस सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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