अब्बास पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका
मुल्क तक न्यूज़ टीम, प्रयागराज. विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नाम पर अधिकारियों को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग पर दाखिल मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने दिया है। सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। याचिका अर्थहीन हो चुकी है।
अब्बास अंसारी की ओर से कहा गया था कि इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही कार्यवाही कर चुका है। ऐसे में कोई आपराधिक केस नहीं बनता है। साथ ही एक ही अपराध के लिए दोबारा कार्रवाई नहीं की जा सकती।
बता दें कि अब्बास अंसारी ने बीते चुनाव के दौरान बयान दिया था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को छह महीने नहीं हटने दिया जाएगा। उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि अखिलेश यादव से उनकी बात भी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस पर अब्बास अंसारी पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाई थी और एफआईआर भी दर्ज की थी।
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