मऊ में बच्ची संग दुष्कर्म का आरोपित जज से बोला - 'कम सजा देना, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे'
अवयस्कों को लैंगिक अपराध से संरक्षण प्रदान करने के पाक्सो मामलों की जज ने दोनों पक्षों को सुनकर व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सात गवाहो के साक्ष्य की गहन समीक्षा के उपरान्त आरोपी रामाश्रय राजभर को आजीवन कारावास व पचास हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। वहीं अदालत ने जुर्माना जमा होने पर सम्पूर्ण राशि को पीडिता को प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने जिलाधिकारी को फैसले की प्रति प्रेषित कर पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाने का निर्देश दिया।
यह मामला मधुबन में वर्तमान रामपुर थाना क्षेत्र की है। वादी मुकदमा की पांच वर्षीय अवयस्क भांजी अपनी सहेली के साथ पास के बगीचे मे 16 जुलाई 2020 को आम बीनने गयी थी। वहीं मधुबन थाना क्षेत्र वर्तमान रामपुर थाने के भेडवरा मल्ल निवासी रामाश्रय राजभर पीडिता की सहेली को आम देकर घर भेज दिया और पीडिता को गन्ने के खेत मे ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले के विचारण के उपरान्त अदालत द्वारा आरोपी को सजा सुनायी गयी।
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