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कृषि कानूनों की वापसी पर केंद्र सरकार ने बढ़ाए कदम, कैब‍िनेट की मिली मंजूरी

मुल्क तक न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. कृषि सुधार के तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस आशय के विधेयक के मसौदे पर मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुरु पर्व पर की गई घोषणा के बाद कानून वापसी की दिशा में यह पहला औपचारिक कदम उठाया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देने आए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। कानून वापसी के विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही उच्च प्राथमिकता के साथ पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।

सरकार अपने फैसले के क्रियान्वयन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा कि 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसमें कृषि मंत्रालय के कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित इस विधेयक को पेश करके पारित कराया जाएगा। जून, 2020 में केंद्र सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों से संबंधित अध्यादेश जारी कर उन्हें लागू किया था। लेकिन इन कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ संगठनों ने लंबा आंदोलन चलाया। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच दर्जनभर बार बैठकों का दौर चला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।

19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुबह नौ बजे राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा कर दी।प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए कानून वापसी से संबंधित विधेयक तैयार किया गया, जिसे बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। संसद के अधिवेशन में इसे लोकसभा और फिर राज्यसभा से पारित कराया जाएगा।

कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त कानून वापसी के विधेयक के मसौदे को औपचारिक स्क्रूटनी के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। विधेयक पर दोनों सदनों में चर्चा और बहस कराने के बाद पारित कराने से पूर्व इस पर मत विभाजन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। हालांकि पक्ष और विपक्ष की आम सहमति को देखते हुए इस पर किसी तरह के विरोध की संभावना नहीं है। संसद से पारित विधेयक को बाद में राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद तीनों कानून रद हो जाएंगे।

ये हैं तीनों कानून 

1. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण), 2020

2. कृषक (सशक्तीकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर अनुबंध विधेयक, 2020

3. आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 2020

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